Ø
संगठन
के कार्य और कर्तव्य
Ø
अधिकारियों
और कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य
Ø
निर्णय
लिए जाने की प्रक्रिया
Ø
अपने
कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित मानदंड
Ø
संगठन
के पास अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन
के लिए इसके नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख
Ø
संगठन
के पास इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
Ø
इसकी
नीतियों को बनाने अथवा उनका कार्यान्वयन करने के संबंध में लोगों के साथ परामर्श अथवा
उनके द्वारा अभ्यावेदनों के लिए मौजूदा व्यवस्था का विवरण
Ø
इसके
भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों,
और दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले अन्य निकायों का विवरण तथा इस बात का विवरण
कि ऐसे बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं
अथवा नहीं और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं अथवा नहीं।
Ø
अधिकारियों
और कर्मचारियों की डायरेक्टरी
Ø
इसके
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारितोषिक तथा इसके विनियम में
किए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रणाली
Ø
इसकी
प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण
संबंधी रिपोर्टों का विवरण हो
Ø
सब्सिडी
कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और आबंटित राशि एवं लाभार्थियों का विवरण मेस/लेखा
द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी आदि के निष्पादन का तरीका तथा संगत सूचना एवं नियम।
Ø
सूचना
का अधिकार अधिनियम की धारा-4 के तहत संबंधित क्लबों/सोसाइटियों के सहायता अनुदान का
विवरण।
Ø
सूचना
का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत रिपोर्ट
Ø
सूचना
प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तथा यदि पुस्तकालय
अथवा अध्ययन कक्ष सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है तो उसका कार्य-समय
Ø
जन
सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
Ø
अधिकारियों
द्वारा किए गए विदेश/देशीय दौरों का विवरण
परिचय
सामान्यत: यह
माना जाता है कि निश्चित अवधि का बुनियादी प्रशिक्षण सिविल सेवक के लिए कार्य के दौरान
ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को संक्षिप्त और सुविधाजनक बना सकता है। इस तरह के बुनियादी
प्रशिक्षण को सामान्य और विशिष्ट (अर्थात विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक)
बनाना होगा। प्रशिक्षण के सामान्य भाग में बुनियादी ज्ञान शामिल होगा जो सभी
लोक सेवकों को होना चाहिए और विशिष्ट भाग में विशेष सेवाओं से संबंधित कानून और दिशानिर्देशों
का अध्ययन समाविष्ट हो। यह आवश्यक है कि सेवाओं के अधिकारियों को संवैधानिक, आर्थिक
और सामजिक संरचना की समझ होनी चाहिए जिसके अंतर्गत उन्हें कार्य करना है चूंकि यह प्रत्यक्ष
रूप से नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने से संबंधित होगा।
उन्हें सरकार तथा उसके विभिन्न विभागों के पूरे तंत्र और पारस्परिक संबंधों की जानकारी
होनी आवश्यक है। उनके करियर की शुरूआत में विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय, सहयोग तथा
समझने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा जो सामान्य दृष्टिकोण के विकास तथा प्रशासन
के आधार को समझने में सहायक होगा।
दिनांक 15 अप्रैल
1958 को, गृह मंत्री ने लोकसभा में एक ऐसी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करने संबंधी
प्रस्ताव रखा था जहां वरिष्ठ सिविल सेवाओं में भर्ती सभी सदस्यों को आधारिक और मूलभूत
विषयों का प्रशिक्षण दिया जाए। फांउडेशन कोर्स दिनांक 13 जुलाई, 1959 को आई.ए.एस. ट्रेनिंग
स्कूल, मेटकॉफ हाउस दिल्ली में 115 अधिकारियों के साथ आरंभ हुआ। फांउडेशन कोर्स की
शुरूआत के साथ-साथ, गृह मंत्रालय ने आई.ए.एस. ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और आई.ए.एस. स्टाफ
कालेज, शिमला को मिलाकर मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करने का निर्णय
लिया। अकादमी ने 1 सितंबर, 1959 से मसूरी में कार्य करना आरंभ किया।
स्थिति
यह अकादमी समुद्र
तल से 6580 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र, मसूरी में स्थित है। मसूरी देहरादून रेलवे
स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा 35 किमी. की दूरी पर तथा उत्तर में दिल्ली से लगभग
270 किमी. की दूरी पर स्थित है। अकादमी का निर्माण उस स्थान पर किया गया जो पहले सन्
1870 में शार्लेविल होटल था, जिसे सरकार द्वारा खरीद लिया गया। इससे अकादमी को स्थान
तथा प्रारंभिक बुनियादी संरचना प्राप्त हुई। इसका निरंतर विस्तार किया गया है। कई सालों
से नए भवनों का निर्माण किया गया तथा अन्य स्थानों का अधिग्रहण किया गया।
संकाय सदस्य
अकादमी में
निर्देशन स्तर के 18 अधिकारी हैं जिनमें एक निदेशक, दो संयुक्त निदेशक और उप निदेशक
शामिल हैं। निर्देशन स्तर के अधिकारी विभिन्न सेवाओं में सेवारत सिविल सेवकों से लिए
जाते हैं। वर्तमान में, निदेशक, भारत सरकार के सचिव रैंक का वरिष्ठ अधिकारी है और संयुक्त
निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी हैं। उप निदेशक भारत सरकार के उप
सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। निर्देशन स्टाफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन तथा
अकादमी के समग्र प्रशासन से संबंधित हैं। उन पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों का मार्गदर्शन
करने तथा योग्य सिविल सेवकों के रुप में विकसित करने में उनकी सहायता करने का उत्तरदायित्व
है। इसके अलावा, वे विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य भी करते हैं। इसमें व्याख्यान देना
और परिवीक्षाधीन के छोटे समूहों के साथ विचार-विमर्श करना शामिल है। वे अकादमी के संचालन
और अकादमी में विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों का पर्यवेक्षण का कार्य भी करते हैं।
शिक्षण स्टाफ
में प्रोफेसर, रीडर और भाषा अनुदेशक शामिल हैं। शिक्षण स्टाफ आंशिक रुप से विश्वविद्याल
से और आंशिक रुप से सिविल सेवकों के रैक के अधिकारियों से लिए जाते हैं। ये पद या तो
अकादमी स्टाफ में सीधी भर्ती से लिए जाते हैं या प्रतिनियुक्ति पर सीमित अवधि के लिए
रखे जाते हैं। हालांकि, विधि के प्रोफेसरों के मामलें में, चूंकि प्रशिक्षण की सामग्री
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विधि के व्यवहारिक अनुप्रयोग का ज्ञान प्रदान करने के लिए
तैयार की जाती है इसलिए पदों को जिला और सत्र न्यायाधीशों में से भी भरा जाता है।
पी.टी. और घुड़सवारी
अनुदेशकों के अलावा जिन्हें अकादमी द्वारा चयनित और नियुक्त किया जाता है। शिक्षण
स्टाफ के पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है
अकादमी की गतिविधियां
प्रशासनिक, अनुसचिवीय और सहायक स्टाफ के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं।
परिसर
अकादमी दो परिसरों
अर्थात् शार्लेविल और इन्दिरा भवन में फैली हुई है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट अभिविन्यास
है। शार्लेविल में नये भर्ती कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमों
का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्दिरा भवन परिसर में सेवा-कालीन प्रशिक्षण, अन्य
विशिष्ट पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों कार्यशालाओं और सेमिनार की सुविधाएं प्रदान की जाती
है।
प्रशिक्षण
पद्धति
इस अकादमी
का यह प्रयास रहता है कि देश के लिए ऐसा अधिकारी-तंत्र तैयार करने में सहायता की जाए
जो अपने पद की अपेक्षा, अपने कार्यों से सम्मान पा सकें। हम सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक
व्याख्या देते हैं जो वंचितों के लिए सहानुभूति, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए
प्रतिबद्धता तथा विधि-नियम को बढ़ावा दें, अखंडता बनाए रखने तथा आदर्श चरित्र को इस
तरह बनाए रखना कि वे उनके साथ कार्य करने वाले कई अधीनस्थों तथा समाज के लिए आदर्श
के रूप में प्रतीत हो; सभी जातियों, पंथों, धर्मों और व्यावसायिक क्षमता का सम्मान
करें। हम अन्य देशों में अधिकारी-तंत्र के अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं जिन्होंने
आर्थिक प्रगति, निष्पक्षता के साथ विकास, और मानव हित के कार्यों में सहायता की हो।
पाठ्यक्रमों
के बारे में
अकादमी
में प्रत्येक वर्ष कई पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें से आधारिक पाठ्यक्रम अनिवार्यत:
ज्ञान केंद्रित होता है; व्यावसायिक कार्यक्रम मूल रूप से कौशल पर आधारित होते हैं
तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम शासन में वरिष्ठ पदों को संभालने के लिए नीति निर्धारण क्षमताओं
को बढ़ाने पर केंद्रित होते हैं।
लाल बहादुर
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अनुसंधान यूनिटें
अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य
एवं ड्यूटी
अधिकारियों
के अधिकार तथा कार्य
निदेशक
विभाग के अध्यक्ष
निदेशक हैं, तथा विभागाध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वह निर्देशन स्टाफ
को कार्य आवंटित करते हैं तथा पाठ्यक्रम समन्वयकों/सह पाठ्यक्रम समन्वयकों/ परामर्शदाताओं/वैकल्पिक
परामर्शदाताओं को नामित करते हैं। उनके द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे आधरित पाठ्यक्रम,
व्यावसायिक पाठ्यक्रम, चरण I एवं II के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का
मूल्यांकन किया जाता है। निदेशक अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं, समूह ‘क’ के अधिकरियों
की पहचान करते हैं तथा उपनिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को उनके नामों की
सिफारिश करते हैं। वह कुछ पदोन्नति पदों में समूह ‘ख’ तथा अराजपत्रित समूह ‘ख’ के सभी
पदों के नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं। निदेशक संकाय की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के
समीक्षा प्राधिकारी भी हैं।
संकाय की तदर्थ
नियुक्ति के लिए, सदस्यों के रूप में अकादमी के संयुक्त निदेशक तथा संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण),
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित निदेशक के नेतृत्व वाली समिति है।
संयुक्त
निदेशक
संयुक्त निदेशक,
निदेशक के सभी प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक दायित्वों में सहायता करते/करती हैं। उनके तथा
निदेशक के द्वारा सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं इत्यादि की योजना
तथा निरीक्षण किया जाता है। वह अकादमी के सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों का निरीक्षण
करते/करती हैं। वह (i) पुस्तकालय समीक्षा तथा विकास समिति (ii) प्रकाशन प्रकोष्ठ,
(iii) कुछ केंद्रों तथा (iv) समूह ‘ख’ तथा ‘ग’ के वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति के
अध्यक्ष होते/होती हैं। वह संकाय से संबधित पीएआर के उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी
तथा अन्य अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के समीक्षा प्राधिकारी होते/होती
हैं।
उप निदेशक
(वरि.) प्रभारी प्रशासन अनुभाग
निदेशक द्वारा
उप निदेशकों (वरि.) में से किसी एक उप निदेशक को प्रभारी प्रशासन के रूप में नामित
किया जाता हैं। वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के कार्यालय अध्यक्ष
के रूप में कार्य करते/करती है। वह समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ स्टाफ के चयन तथा नियुक्ति के
लिए उत्तरदायी होते/होती हैं। वह स्टाफ में उपस्थिति, नियमितता, समय की पाबंदी, आचरण
तथा अनुशासन के लिए उत्तरदायी होत/होती हैं। वह अकादमी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों
के सेवानिवृत्त तथा पेंशन लाभार्थियों को भी देखते/देखती हैं। वह कर्मचारियों को ओवरटाइम
भत्ता, मानदेय, त्यौहार अग्रित, जीपीएफ अग्रिम इत्यादि को अनुमोदन करते/करती हैं। वह
समूह ग तथा घ के सभी स्टाफ की छुट्टी, पदोन्नति, वेतनवृद्धी देने के स्वीकृति प्राधिकारी
होते/होती हैं। वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में
नामित होते/होती हैं। वह स्टाफ के सेवा रिकॉर्डों सहित अकादमी के रिकॉर्डों के प्रभारी
होते/होती हैं।
उप निदेशक प्रभारी
प्रशासन अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के कार्यभार ग्रहण तथा कार्यमुक्त, परिवीक्षाधीन
अधिकारियों के विभिन्न क्लबों तथा सोसाइटियों के चुनाव आयोजन को देखते हैं। अधिकारी
प्रशिक्षणार्थियों की सेवा तथा अनुशासन मामलों से संबंधित राज्य तथा केंद्र सरकारों/विभागों
के साथ सभी पत्राचार उन्हीं के माध्यम से होता है।
उप निदेशक
प्रभारी लेखा अनुभाग
लेखा अनुभाग
का उप निदेशक प्रभारी टीए तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियंत्रण अधिकारी के रूप में
कार्य करता है। लेखा अनुभाग के संपूर्ण प्रभारी के नाते वह राज्य सरकारों/विभागों से/विशेष
वेतन/अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के टीए अग्रिम तथा विशेष वेतन अग्रिम आदि की वसूली
के लिए उत्तरदायी होता है/होती है। लेखा प्रभारी अकादमी के लिए योजना तथा गैर-योजना
बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है तथा लेखा के सभी प्रकार के रिकॉर्ड बनाए रखने
तथा अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा बहाय एजेंसियों को भुगतान के लिए भी उत्तरदायी
होता है। लेखा प्रभारी को अकादमी के आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी नामित किया
गया है।
प्रशिक्षण,
अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के उप निदेशक प्रभारी
निदेशक किसी
एक उप निदेशक को प्रभारी प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के रूप में नामित
करते हैं। यह अनुभाग अपने संकाय तथा स्टाफ के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए उत्तरदायी
होता है। यह सरकार द्वारा बताए गए अनुसार समय-समय से कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा अन्य
कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। टीआरपीसी अपने अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं,
समूह ‘क’ अधिकारियों के प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं में जाने के लिए गठित विभिन्न
सरकारी समितियों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, रिपोर्टों, सिफारिशों का भण्डार गृह है।
प्रभारी टीआरपीसी अकादमिक परिषद, संयुक्त निदेशक तथा निदेशक की परामर्श से लाल बहादुर
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण कैलेण्डर तथा वार्षिक रिपोर्टों बनाने
के लिए भी उत्तरदायी है। अकादमी में प्रकाशन प्रकोष्ठ अकादमी पत्रिका ‘द एडमिनिस्ट्रेटर’
जो तिमाही पत्रिका है के सपांदन, मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। यह निर्धारित
मूल्य का प्रकाशन है। इस पत्रिका में प्रकाशन के लिए लेख संपादक-मंडल द्वारा अनुमोदित
किए जाते हैं।
उप निदेशक
प्रभारी संपदा तथा भण्डार एवं आपूर्ति
अकादमी के संपदा
तथा भण्डार एवं सेवा अनुभगों के प्रभारी के रूप में उपनिदेशकों या वरिष्ठ अधिकारियों
में से किसी एक को नामित किया जाता है। प्रभारी एस एंड एस अकादमी के लिए निविदाओं को
कॉलिंग आदि सहित सभी खरीद तथा के.लो.नि.वि. यूनिट के माध्यम से भवनों की मरम्मत की
देखरेख करता है। अनुभाग के अन्य दायित्वों में शामिल है:-
उप निदेशक
प्रभारी डिस्पेंसरी
उप निदेशक प्रभारी
दवाइयों के लिए टेंडर कॉलिंग सहित दवाइयों की सभी खरीद को देखता है तथा डिस्पेंसरी
के समस्त कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
उप निदेशक
प्रभारी, प्रोटोकॉल अनुभाग
प्रोटोकॉल अनुभाग
को अकादमी के वाहनों की फ्लीट के विकास तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह
अतिथि गृहों में आवास रिजर्वेशन तथा अकादमी के अतिथि और संकाय के रेल/हवाई टिकट के
रिजर्वेशन को देखता है।
उप निदेशक
प्रभारी ई एंड सी अनुभाग
प्रभारी ई एंड
सी सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑडियो/वीडियो, एलसीडी/स्लाइड प्रोजेक्शन तथा पीए सिस्टम,
अकादमी के ईपीएबी एक्स टेलिफोन एक्सचेंज का कार्य और अकादमी के इंटरकॉम सिस्टम के संरक्षण
के लिए उत्तरदायी है।
रेप्रोग्राफिक
अनुभाग
रेप्रोग्राफिक
अनुभाग प्रभारी अकादमी की आंतरिक प्रिंटिग यूनिट तथा अकादमी में वर्ष भर आयोजित होने
वाले कई पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं के लिए मुद्रित सामग्री के उत्पादन
के लिए उत्तरदायी है।
उप निदेशक
प्रभारी पुस्तकालय
अकादमी पुस्तकालय
के प्रभारी के रुप में संकाय सदस्यों में से किसी एक को नामित किया जाता है जो पुस्तकालय
के रख-रखाव, पुस्तकों, जर्नल्स, पत्र-पत्रिकाओं, मैगेजिन्स, समाचारपत्रों की खरीद तथा
भारत सरकार के केंद्रीय तथा राज्य सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त मैनुअल/रिपोर्टों/रिकमेंडेशंस/गजेटिचर्स/बजट
इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है। पुस्तकालय का दैनिक प्रबंधन तथा प्रशासन संयुक्त
निदेशक, निदेशक तथा एसीएम के पूर्ण मार्गदर्शन से उसी की देखरेख में किया जाता है।
उप निदेश
प्रभारी राजभाषा
उप निदेशक प्रभारी
राजभाषा भी अकादमी के राजभाषा अनुभाग के समन्वयक के रुप में निदेशक द्वारा नामित किया
जाता है। राजभाषा अनुभाग राजभाषा से संबंधित सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी
होता है।
सहायक निदेशक
(प्रशासन)
पर्यवेक्षण
करने वाले संयुक्त निदेशक/उप निदेशक की समग्र देखरेख में अकादमी के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों
तथा कर्मचारियों से संबंधित कार्मिक तथा एच आर मामलों सहित अकादमी में प्रशासन से सबंधी
सभी कार्य, जिसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल है:
निदेशकीय स्टाफ
की नियुक्ति तथा उनकी सेवा मामलों से संबंधित सभी कार्य।
प्रोफेसरों
तथा रीडरों सहित शिक्षण संकाय के नियमित तथा तदर्थ नियुक्ति से संबंधित सभी कार्य।
अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों
की सेवा मामलों से संबंधित सभी कार्य जिसे अकादमी में उनके प्रवास के दौरान किए जाने
की आवश्यकता होती है।
अनुशासन को
बनाए रखने के साथ-साथ, अकादमी के ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ तथा ‘सी’ कर्मचारियों की नियुक्ति,
स्थानांतरण, पदोन्नति आदि संबंधित सभी कार्य।
अकादमी के विभिन्न
अनुभागों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित करना तथा अनुपालन की मॉनीटरिंग करना।
सचिव, केंद्रीय
सरकार कर्मचारी समन्वयक समिति, मसूरी के रुप में सभी कार्य।
उपरोक्त के
अलावा, सहायक निदेशक से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के सह पाठ्यक्रम समन्वयक (एसीसी)
के रुप में कार्य करने की भी अपेक्षा की जा सकती है।
एसीसी के रुप
में वह पाठ्यक्रम टीम का हिस्सा होगा/होगी तथा पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों
निर्वहन करेगा/करेगी।
उप निदेशक/संयुक्त
निदेशक/निदेशक द्वारा ऐसे अन्य कार्य विशेष रुप से सौंपे जा सकते हैं।
सहायक निदेशक
(प्रचालन)
अकादमी में
के.लो.नि.वि. द्वारा शुरू किए गए नया कार्यों की योजना, पर्यवेक्षण तथा जांच, अकादमी
के सभी आवासीय तथा गैर-आवसीय भवनों की मरम्मत, प्रोटोकॉल तथा सुरक्षा मामले और संयुक्त/उप
निदेशक की पूर्ण देखरेख में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद से संबंधित सभी कार्य। अन्य
कार्यों के साथ-साथ मुख्य उत्तरदायित्व में शामिल हैं:
सहायक निदेशक
(टीआरपीसी)
कर्मचारियों
के कार्य
शारीरिक
प्रशिक्षण अनुदेशकों के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्व
अखिल भारतीय
सेवाओं तथा केंद्रीय सेवा ग्रुप ‘ए’ के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए शारिरिक प्रशिक्षण
तथा विभिन्न खेल-कूद गतिविधियां आयोजित करना। अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए पर्वतारोहण
तथा ट्रेंनिग गतिविधियों कराना।
हिंदी
अनुदेशक तथा भाषा अनुदेशकों के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्व
अखिल भारतीय
सेवा तथा केंद्रीय सेवा ग्रुप ‘ए’ के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी तथा अन्य
क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षण प्रदान करना।
घुड़सवारी
अनुदेशकों के पदों के कार्य एंव उत्तरदायित्व
अखिल भारतीय
सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों जो घुड़सवारी सीखना चाहते हैं उन्हें घुड़सवारी
सिखाना। व्यक्तिगत घुड़सवारों को राइडिंग/जम्पिंग के लिए तैयार करने में सहायता करना,
प्रशिक्षण के दौरान घोड़ो तथा घुड़सवारों का हौसला बढ़ाना और उनकी सहायता करना, व्यक्तिगत
घुड़सवारें के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना, व्यावहारिक प्रदर्शन देना, स्थान
पर ही घुड़सवारों की जांच करना तथा सहायता करना।
पैथोलोजी
सहायक के पद के कार्य तथा उत्तरदायित्व
पैथोलॉजिस्ट
के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, दोनों आंतरिक तथा बाह्य रोगियों के लिए तथा मुख्य
चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य को करेंगे।
नर्स के
पद के कार्य और उत्तरदायित्व
नर्स रोगी की
पूरी नर्सिंग देखभाल के लिए जिम्मेदार है। वार्ड में मरीजों की जरूरतों का आकलन करना
तथा सभी रोगियों के लिए नर्सिंग देखभाल योजना बनाना। वह रोगियों की सभी मूल आवश्यकताओं
(स्वच्छता, पोषण संबंधी आवश्यकता आदि) को पूरा करेगा/करेगी। वह रोगी को सुविधा प्रदान
करेगा/करेगी तथा रोगी की सुरक्षा बनाए रखेगा/रखेगी। वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा
अधिकारियों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों
को करेगा/करेगी।
फार्मासिस्ट
(जूनियर) के पद के कार्य और उत्तरदायित्व
फार्मासिस्ट
(जूनियर), चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और उसके द्वारा
प्राप्त स्टोर्स की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सही वितरण हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार
होगा।
फार्मासिस्ट
के पद के कार्य और उत्तरदायित्व
फार्मासिस्ट
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें स्टॉक्स की स्थिति में हानि,
नुकसान या खराबी से सुरक्षा, भंडारण, बचाव के लिए डिस्पेंसरी स्टोर की देखरेख का कार्य
सौंपा जाता है, के लिए जिम्मेदार होगा।
प्रशासनिक
अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक, सहायक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी
लिपिक के पदों के कार्य और उत्तरदायित्व
प्रशासनिक अधिकारी,
सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों से जुड़े कार्य और दायित्व विविध हैं, जैसे सभी सेवा
मामलों का प्रबंधन, भर्ती नियमों के निर्धारण, पदों की भर्ती, सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव,
एसीआर/एपीएआर; राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में नियमों के अनुसार उपलब्ध
विभिन्न छुट्टियां तथा अन्य रियायतें और सुविधाएं प्रदान करना; भारत की विभिन्न अदालतों
में सभी कानूनी मामलों को निपटाना; कार्यालय के सुचारू रूप से कामकाज के लिए
कार्यालय प्रमुख को दैनिक सहायता के अतिरिक्त अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों की कार्यभार
ग्रहण तथा कार्यमुक्त औपचारिकताएं और अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों की एपीएआर/स्थायीकरण।
सहायक
वरिष्ठ अधिकारियों
को निर्णय लेने, नियुक्ति के अंतिम प्रस्ताव, सेवानिवृत्ति के लाभ के प्रस्तावों को
प्रस्तुत करना, ध्यान आकर्षित करना, जहां आवश्यक हो, पूर्ववर्ती या नियमों तथा कानून
के विषय पर, विचाराधीन प्रश्नों को स्पष्ट रूप से बाहर लाना तथा कार्रवाई का सुझाव
देना, जहां संभव हो, अकादमी में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों
का आयोजन करना, पाठ्य सामग्री को अंतिम रूप देने, प्रिंटिंग और वितरण हेतु संकाय सदस्य
के साथ समन्वय करना।
प्रवर श्रेणी
लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक
प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षक
को उनके सभी मामलों में सहायता करना। अकादमी में आयोजित किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मदद करना, उपकरण/फर्नीचर, स्टेशनरी की खरीद, स्थापना
के मामलों की जांच के साथ-साथ प्रेषण कार्य की देखरेख, अनुभाग/ प्रभाग में टंकण कार्य,
डायरी और प्रेषण, की खरीद में सहायता करना। फाइलों का रखरखाव, कागजात का पंजीकरण और
परिपत्रों और रजिस्टरों का रखरखाव, अभिलेख प्रबंधन तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे
गए अन्य कार्य।
प्रशासनिक
अधिकारी लेखा तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पदों के कार्य और उत्तरदायित्व
प्रशासनिक
अधिकारी (लेखा)
प्रशासनिक अधिकारी
(लेखा) आहरण और संवितरण अधिकारी का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्त मंत्रालय/कार्मिक
एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बजट तैयार किया गया है। बजट प्रस्ताव
की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजने से पहले अच्छी तरह से जांच करना। यह देखना
कि जी एफ आर के तहत आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण विभागीय खाते बनाए हुए हैं। प्रत्यायोजित
अधिकार के क्षेत्र में आने वाले सभी वित्तीय मामलों पर प्रशासनिक अधिकारियों को सलाह
देना। खरीद के सभी चरणों में शामिल होना। योजना, बजट, खरीद तथा अनुबंध के बाद
से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
कनिष्ठ लेखा
अधिकारी
बजट प्रस्तावों
की तैयारी, स्वीकृत अनुदान के व्यय की प्रगति की निगरानी/समीक्षा करना, भुगतान के लिए
प्रस्तुत बिल तथा वाउचर की जांच करना, निविदा/खरीद का पुनरीक्षण करना कनिष्ठ लेखा अधिकारी
के पद के प्रमुख कार्यों तथा जिम्मेदारियों में शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक
डाटा प्रोसेसिंग कैडर के पदों के कार्य तथा उत्तरदायित्व:
·प्रधान
प्रणाली विश्लेषक –
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के कम्प्यूटरीकरण सेवा का संवर्धन, योजना,
डिजाइन तथा विकास। दैनिक गतिविधियाँ, प्रशिक्षण, रखरखाव तथा हार्डवेयर सपोर्ट करना।
·वरिष्ठ
प्रणाली विश्लेषक- सिस्टम,
सब-सिस्टम और प्रोग्राम को डिजाइन तथा विकसित करना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
प्रशासन अकादमी के कम्प्यूटरीकरण सेवा के डिजाइन और विकास में सहायता। दैनिक गतिविधियाँ,
प्रशिक्षण, रखरखाव तथा हार्डवेयर सपोर्ट करना।
·डाटा प्रोसेसिंग
सहायक - रिप्रोग्राफिक
कार्यों में अकादमी को सहायता प्रदान करना तथा उपकरणों आदि का रखरखाव करना। सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर
की जानकारी करना प्रदान करना तथा कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान
करना है; आवश्यकतानुसार संबंधित कार्य करना।
·डाटा एंट्री
ऑपरेटर ग्रेड- ’सी'- दस्तावेजों
को व्यवस्थित रखना है; कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश के लिए डेटा तैयार तथा कोड करना
है। ऑन-लाइन टर्मिनलों और अन्य डेटा प्रविष्टि उपकरणों के माध्यम से डेटा को सिस्टम
में शामिल करना है; सटीकता तथा पूर्णता की पुष्टि करना है। सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर जानकारी
प्रदान करने और कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में सहायता
की; आवश्यकतानुसार संबंधित कार्य करना।
·डेटा एंट्री
ऑपरेटर ग्रेड- ’बी'- डाटा
एंट्री ऑपरेटर ग्रेड' बी 'प्रभावी रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर डेटाबेस में जानकारी
डालना। फ़ाइलों को व्यवस्थित करना और कंप्यूटर में डाले जाने वाले डेटा को एकत्रित
करना। कंप्यूटर/प्रिंटर/ यूपीएस आदि का रिकॉर्ड रखना तथा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों
को पूरा करना।
अकादमी में
सभी निर्णय निदेशक या उनकी ओर से संयुक्त निदेशक या उप निदेशक द्वारा उनको दिए
गए अधिकारों का प्रयोग करके लिए जाते हैं। तथापि, प्रमुख नीतिगत निर्णय अकादमिक परिषद
के परामर्श से लिए जाते हैं जिसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाती है। अकादमिक परिषद
के सदस्य प्रोफेसर या संकाय समन्वयकों के रैंक के सभी उप निदेशक और संकाय सदस्य होते
हैं। अकादमी के विभिन्न अनुभाग तथा प्रतिनिधि नीचे अनुभाग-वार दिए गए हैं:
1. लेखा
2. प्रशासन
3. कंप्यूटर
सेंटर
4. परीक्षा
नियंत्रक
5. इलेक्ट्रॉनिक्स
और संचार
6. चिकित्सा
केंद्र
7. संपदा
8. प्रोटोकॉल
9. शारीरिक
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
10. पुस्तकालय
11. रिप्रोग्राफिक
यूनिट
12. राजभाषा
13. भंडार एवं
आपूर्ति
14. सुरक्षा
अनुभाग
15. प्रशिक्षण
(इंडक्शन)
16. प्रशिक्षण
(एमसीपीटी)
17. टीआरपीसी
प्रशासन
निर्णय लेने
की प्रक्रिया-प्रशासन
क्रम सं. |
मामलों का प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
1. |
राजपत्रित और अराजपत्रित पदों का सृजन |
उप निदेशक (वरिष्ठ) एवं प्रभारी प्रशासन/
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली |
2. |
ए सी सी के अनुमोदन से निदेशक / संयुक्त निदेशक
की नियुक्ति |
ई.ओ. / कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
ए सी सी का अनुमोदन (प्रधान मंत्री) |
3. |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और उप-निदेशक की नियुक्ति |
ई.ओ. / कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
सीएसबी (कैबिनेट सचिव) |
4. |
प्रोफेसर, रीडर और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन/ संयुक्त
निदेशक/ निदेशक |
सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली/
संघ लोक सेवा आयोग |
5. |
तदर्थ आधार पर प्रोफेसर, रीडर और सहायक
प्रोफेसरों की नियुक्ति |
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
संघ लोक सेवा आयोग |
6. |
ग्रुप ए, बी, सी और डी के भर्ती नियमों का
निर्धारण |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन/ संयुक्त
निदेशक/ निदेशक |
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ (ग्रुप ए और
बी के मामले में यूपीएससी) |
7. |
अराजपत्रित पदों की नियुक्ति/पदोन्नति |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
8. |
मानदेय का भुगतान |
उप निदेशक प्रभारी/ मानदेय स्वीकृति समिति |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
9. |
शुल्क का भुगतान |
क्लब और सोसाइटीज़ के निदेशक नामिती |
कार्यालय प्रमुख |
10. |
अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक
मामले |
संबंधित अनुभाग के उप निदेशक / उप निदेशक
वरि. प्रभारी प्रशासन |
उप निदेशक प्रभारी/प्रशासन |
10क. |
अनुशासनात्मक मामलों में लगाए गए दंड (एनजीओ)
के खिलाफ अपील |
उप निदेशक प्रभारी/प्रशासन |
निदेशक |
11. |
कैट / कोर्ट केस - जिसमें अकादमी एक प्रतिवादी
है और जहां उठाए गए मुद्दे मौजूदा नियमों/ आदेशों और नीतिगत निर्णय द्वारा कवर किए
जाते हैं। |
संबंधित अनुभाग के उप निदेशक / उप निदेशक
वरि. प्रभारी प्रशासन |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक/ कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग |
12. |
तारांकित / अतारांकित प्रश्न और आश्वासन के
जवाब |
संबंधित अनुभाग के उप निदेशक / उप निदेशक
वरि. प्रभारी प्रशासन |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
13. |
संकाय सदस्यों के बीच कार्य का वितरण |
अधीक्षक / प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक
(वरि.) और प्रभारी प्रशासन |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
14. |
डायरेक्टिंग स्टाफ और ग्रुप 'बी' राजपत्रित
अधिकारियों के छुट्टी और व्यक्तिगत मामले |
अधीक्षक / प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक
(वरि.) और प्रभारी प्रशासन |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
15. |
आधारिक पाठ्यक्रम के लिए पत्राचार |
अधीक्षक / प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक
(वरि.) और प्रभारी प्रशासन |
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
16. |
आधारिक पाठ्यक्रम, चरण- I और II की कार्यभार
ग्रहण/कार्यमुक्त औपचारिकताएं / परिवीक्षाधीनों के साथ पत्राचार |
अधीक्षक/ प्रशासनिक अधिकारी |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन |
17. |
मंत्रालय / विभागों को भेजी जाने वाली कार्यभार-ग्रहण/प्रभार
छोड़ने की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अग्रेषण |
अधीक्षक |
प्रशासनिक अधिकारी |
18. |
विभिन्न मंत्रालय / विभाग / राज्य सरकार से
प्राप्त विविध आदेश |
अधीक्षक |
प्रशासनिक अधिकारी |
19. |
परिवीक्षाधीनों के सेवा मामलों
के लिए पत्राचार |
अधीक्षक |
प्रशासनिक अधिकारी |
20. |
आधारिक पाठ्यक्रम, चरण- I और II परिवीक्षाधीन
अधिकारियों की आकलन रिपोर्ट |
रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में परामर्शदाता |
निदेशक |
21. |
विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों
/ प्रशिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन रिपोर्ट अग्रेषित करना |
अधीक्षक |
प्रशासनिक अधिकारी |
22. |
भा.प्र.से., भा.पु.से., भा.व.से. के
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की प्रतिकूल टिप्पणियों का संचार |
अधीक्षक/ प्रशासनिक अधिकारी |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन |
23. |
प्रतिकूल टिप्पणी के अभ्यावेदन पर विचार |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन /
संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
24. |
आधारिक पाठ्यक्रम, चरण- I और II के
प्रोबेशनर्स के अवकाश और व्यक्तिगत मामले |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन |
25. |
राजपत्रित और अराजपत्रित स्टाफ सदस्यों
के पेंशन पेपर तैयार करना |
अधीक्षक/ प्रशासनिक अधिकारी/ उप निदेशक (वरिष्ठ)
और प्रभारी प्रशासन |
वेतन और लेखा अधिकारी (डीओपीटी), नई दिल्ली |
26. |
ओवरटाइम भत्ते की मंजूरी |
संबंधित विभागों के अनुभाग प्रभारी / उप निदेशक
वरि. प्रभारी |
उप निदेशक (वरिष्ठ) और प्रभारी प्रशासन |
27. |
सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन |
अधीक्षक |
प्रशासनिक अधिकारी |
28. |
सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन (सरकारी सेवा के
24 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों के लिए) |
अधीक्षक/ प्रशासनिक अधिकारी/ उप निदेशक (वरिष्ठ)
और प्रभारी प्रशासन |
वेतन और लेखा अधिकारी (डीओपीटी), नई दिल्ली |
शारीरिक प्रशिक्षण
प्रकोष्ठ
निर्णय लेने
की प्रक्रिया
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
1. |
शारीरिक प्रशिक्षण, योगा, राइडिंग, यूएएस
ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग, राइफल शूटिंग और सभी खेल
और खेल जैसी बाह्य गतिविधियों के संबंध में। |
मुख्य शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक / राइडिंग
अनुदेशक / उप निदेशक प्रभारी आउटडोर |
संयुक्त निदेशक और निदेशक |
2. |
बाह्य गतिविधियों से संबंधित अन्य सभी मामले। |
मुख्य शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक / उप-निदेशक
प्रभारी आउटडोर / संयुक्त निदेशक |
निदेशक |
प्रशिक्षण
(इंडक्शन)
निर्णय लेने
की प्रक्रिया - प्रशिक्षण- I
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
क . कार्यभार ग्रहण औपचारिकताएं |
|||
1. |
पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री (हिंदी और अंग्रेजी) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
2. |
पाठ्यक्रम पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
3. |
विभिन्न पुस्तिकाएँ (हिंदी और अंग्रेजी) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
4. |
हैंडआउट्स (हिंदी और अंग्रेजी) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
5. |
नाम एवं पदा नाम विवरण |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
ख. बाह्य गतिविधियां |
|||
I.ट्रेक |
|||
1 |
ट्रेक हैंड बुक / ट्रेक मैनुअल |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
2. |
यात्रा / ठहरने की व्यवस्था |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
3. |
जिला अधिकारियों के साथ पत्राचार |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
4. |
पाठ्येतर गतिविधियां |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
5. |
पाठ्येतर मॉड्यूल (फोटोग्राफी, पेंटिंग.,
यूएसी आदि) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
6. |
क्रॉस कंट्री और स्पोर्ट्स जैसी बाह्य गतिविधियां |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
II. ग्रामीण दौरा |
|||
1. |
रोड़/ट्रेन/हवाई यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं,
यात्रा व्यवस्थाओं के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिवों, जिला प्राधिकारियों के
साथ ग्रामीण दौरे से संबंधित सभी पत्राचार |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
2. |
ग्रामीण दौरे से संबंधित मैनुअल और अन्य अध्ययन
सामग्री उपलब्ध कराना |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
ग. आंतरिक गतिविधियां |
|||
1. |
कक्षा की व्यवस्था |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
2. |
अतिथि संकाय व्यवस्था (विभिन्न क्षेत्र में
विशेषज्ञ अतिथि को आमंत्रित करना, उनके रहने, यात्रा आदि की व्यवस्था) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
3. |
विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था
और तत्संबंधी पत्राचार |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
4. |
वीआईपी और वीवीआईपी के लिए पत्राचार और उसकी
व्यवस्था |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
5. |
समय सारणी |
- |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
6. |
अनुपस्थित/ छुट्टी/ अनुशासन |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक /प्रशासन |
7. |
फीड बैक और कोर्स मूल्यांकन |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
8. |
निबंध प्रतियोगिता क) सांप्रदायिक सद्भाव
ख) सैन्य निबंध ग) एलएम सिंगवी मानवाधिकार |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
9. |
आंचलिक दिवस समारोह |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
10. |
वाद-विवाद (डिबेट्स) |
प्रशिक्षण-I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
निर्णय लेने
की प्रक्रिया - प्रशिक्षण- II
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
क. शीतकालीन अध्ययन दौरा मामले |
|||
i. |
हैंडबुक की तैयारी |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक, भा.प्र.सेवा
चरण- I / संयुक्त निदेशक |
निदेशक |
ii. |
शीतकालीन अध्ययन दौरा कार्यक्रम को अंतिम
रूप देना |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक, भा.प्र.सेवा
चरण- I / संयुक्त निदेशक |
निदेशक |
iii. |
शीतकालीन अध्ययन दौरा पत्र |
अधीक्षक/ सह पाठ्यक्रम समन्वयक, चरण- I |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
ख. |
पाठ्यक्रम पुस्तिका की तैयारी |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक / संयुक्त निदेशक |
निदेशक |
ग. |
बजट |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक / संयुक्त निदेशक |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
घ. अनुशासनात्मक मामले |
|||
i. |
कारण बताओ का मुद्दा |
अधीक्षक/ अनुशासनात्मक मामले (सह पाठ्यक्रम
समन्वयक) |
अनुशासनात्मक मामले (पाठ्यक्रम समन्वयक या
सह पाठ्यक्रम समन्वयक) |
ii. |
आदेश जारी करना |
अधीक्षक / अनुशासनात्मक मामले / पाठ्यक्रम
समन्वयक / संयुक्त निदेशक |
निदेशक |
ड. |
संकाय सदस्यों और अतिथि वक्ताओं की सत्र फीड
बैक |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक, भा.प्र.सेवा
चरण- I और II / संयुक्त निदेशक |
निदेशक |
च. |
भा.प्र.सेवा चरण- I और II पाठ्यक्रम
के लिए अध्ययन सामग्री |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक, भा.प्र.सेवा
चरण- I और II |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
छ. |
समय सारणी तैयार करना |
अधीक्षक |
|
ज. अतिथि वक्ता |
|||
i. |
अतिथि वक्ता के साथ पत्राचार |
पाठ्यक्रम समन्वयक /सह पाठ्यक्रम समन्वयक |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
ii. |
अतिथि वक्ताओं के लिए स्वागत पत्र |
अधीक्षक |
पाठ्यक्रम समन्वयक |
iii. |
अतिथि वक्ताओं के लिए परिवहन और आवास की व्यवस्था |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक |
प्रोटोकॉल अनुभाग |
iv. |
अतिथि वक्ताओं को टी.ए. और मानदेय का भुगतान |
अधीक्षक / पाठ्यक्रम समन्वयक |
लेखा अनुभाग |
I. अंकों का संकलन |
|||
i. |
जिला कलेक्टरों और राज्य एटीआई के साथ
पत्राचार |
अधीक्षक |
पाठ्यक्रम समन्वयक, भा.प्र.सेवा चारण-II |
रिप्रोग्राफिक
यूनिट
निर्णय लेने
की प्रक्रिया - रिप्रोग्राफिक यूनिट
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
1. |
रेप्रो मशीनरी वस्तुओं की खरीद की पूछताछ
(20,00,000 / - रु. तक) |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी/उप निदेशक (वरि.) प्रभारी |
उप निदेशक (वरि.) |
2. |
रेप्रो मशीनरी वस्तुओं की खरीद की पूछताछ
(40,00,000 / - रु. से अधिक) |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी /उप निदेशक
(वरि.) प्रभारी /आईएफए/संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
संयुक्त निदेशक |
3 |
रेप्रो मशीनरी आइटम / एएमसी / एफएसएमए / उपभोज्य
वस्तुओं की खरीद के लिए पूछताछ (10,00,000/- रु. से अधिक) |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी /सहा.निदेशक |
सहायक निदेशक |
3. |
वार्षिक रखरखाव अनुबंध (प्रिंटिंग और कटाई
मशीन संबंधित वस्तुएं आदि) |
संबंधित सहायक /रेप्रो/ सहा.प्रशासनिक अधिकारी
/ उप निदेशक (वरि.)/आईएफए/संयुक्त निदेशक/ निदेशक |
वित्तीय अधिकारों के अनुसार |
4. |
बी/डब्ल्यू प्रिंटिंग |
संबंधित सहायक |
- |
5. |
फोटो कॉपियर का उपयोग करते हुए कलर प्रिंटिंग |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी/ उप निदेशक (वरि.) |
- |
निर्णय लेने
की प्रक्रिया - रिप्रोग्राफिक यूनिट
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
1 |
सहायक निदेशक |
उपनिदेशक, प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) |
लेखा
निर्णय लेने
की प्रक्रिया - लेखा
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
1. |
सभी वेतन बिल |
संबंधित सहायक/कनि.प्रशासनिक अधिकारी |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
2. |
टीए/ एलटीसी फैकल्टी और एसीएम के बिल |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
उप निदेशक वरि. (प्रशासन) |
3. |
टीए/एलटीसी/ ग्रुप बी, सी एवं डी के मेडिकल
बिल |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
उप निदेशक वरि. (लेखा) |
4. |
आकस्मिक बिल |
संबंधित सहायक/कनि.प्रशासनिक अधिकारी |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
5. |
जीपीएफ अंतिम |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
पीएओ, दिल्ली |
6. |
जीपीएफ अग्रिम |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
कार्यालय अध्यक्ष |
7. |
चेक |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
उप निदेशक वरि. |
8. |
पीडी ए/सी भुगतान |
संबंधित सहायक |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
9. |
एचबीए / स्कूटर / एमसीए आदि |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
पीएओ, दिल्ली |
10. |
बाल शिक्षा प्रतिपूर्ति |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
कार्यालय अध्यक्ष |
11. |
त्योहार/ साइकिल अग्रिम आदि |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
कार्यालय अध्यक्ष |
12. |
टेलीफोन बिल |
संबंधित सहायक |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
13. |
रोकड़ बही |
केशियर |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
14. |
व्यय नियंत्रण |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
निदेशक |
15. |
ओटीए / नाइट ड्यूटी आदि |
संबंधित सहायक |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
16. |
अग्रिम |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
उप निदेशक वरि. |
17. |
रसीदें / वसूली आदि |
केशियर |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
18. |
बजट |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)/ उप निदेशक (वरि.)
प्रभारी |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग |
19. |
सस्पेंस अकाउंट |
संबंधित सहायक |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
20. |
टीए / चिकित्सा अग्रिम आदि |
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) |
उप निदेशक (वरि.) प्रभारी |
भंडार एवं आपूर्ति
अनुभाग
निर्णय लेने
की प्रक्रिया - भंडार और आपूर्ति अनुभाग
क्रम सं. |
मामलों के प्रकार |
प्रस्तुत करने का माध्यम |
अंतिम निपटान का स्तर |
1. |
2,00,000 / -रू. तक की खरीद के लिए
फाइलों की खरीद |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी |
सहायक निदेशक |
2. |
2,00,000 / -रू. से अधिक-7,50,000 रू.
तक की फाइलों की खरीद |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी / सहा. निदेशक |
उप निदेशक |
3. |
7,50,000 / -रू. से अधिक-25,00,000
रू. तक की फाइलों की खरीद |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी/ सहा. निदेशक / उप
निदेशक |
निदेशक |
4. |
स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक/संयुक्त
निदेशक |
निदेशक |
5. |
स्टोर की सेवाओं से इतर वस्तुओं का निपटान |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक/संयुक्त
निदेशक |
निदेशक |
6. |
क्रय समितियों का गठन |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक/संयुक्त
निदेशक |
निदेशक |
7. |
अन्य नियमित नोट/ रिपोर्ट/ रिटर्न आदि |
सहा.प्रशासनिक अधिकारी |
उप निदेशक (वरि.) प्रभारी |